उत्तर प्रदेश : आगरा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लागों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

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आगरा 2 अगस्त 2020

 

जनपद में कोरोना वायरस कोविड 19 के प्रसार को रोकने व निष्प्रभावी बनाने हेतु इसके अन्तर्गत आने वाले आदेश व नियमों का पूर्णरूपेण पालन कराना देश के समस्त नागरिकों के लिए अत्यन्त आवश्यक है एवं जो कोई भी इन आदेश नियमों का उल्लंघन करता है उन के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है।

 

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद पुलिस

द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु ऐसे लोगा ें के विरूद्ध, जो लाॅकडाउन के आदेश-नियमों जैसे आवश्यक कार्य न होते हुए भी बाहर निकलना, सोशल डिस्टैंसिंग न बनाये रखना, मूहं पर मास्क न लगाने इत्यादि ऐसे कार्योंको अंजाम देते हैं जिनसे वायरस के और ज्यादा फैलने की सम्भावना रहती है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

 

जनपद में धारा 188 भादवि व एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नांकित है।

 

दिनांक 01.08.2020 को की गयी कार्यवाही का विवरण:-

1. धारा 188 भादवि के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहीः-

कुल अभियोगों की संख्या - 0

गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या - 0

2. एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहीः-

 चैक किये गये वाहन - 4,554

वाहन चालान की संख्या - 944

सीज वाहन की संख्या - 41

शमन शुल्क - 9,400/-

लाॅकडाउन के अन्तर्गत की गयी कुल कार्य वाही का विवरण:-

अब तक कुल अभियोगों की संख्या - 2,116

अब तक कुल गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या - 2,390

अब तक चैक किये गये वाहनों की संख्या - 5,67,002

अब तक चालान की संख्या - 1,63,998

अब तक सीज वाहन की संख्या - 2,769

अब तक वसूला गया शमन शुल्क - 42,34,430/-

यातायात पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

वाहन चालान की संख्या - 291

शमन शुल्क - 0

सीज बाहन - 0

 

मीडिया सैल आगरा ।

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