अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं का इस प्रकार उठाएं लाभ

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अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं का इस प्रकार उठाएं लाभ

मथुरा | 29 अगस्त 2022

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नगेन्द्र पाल सिंह ने अवगत कराया है कि उ०प्र० सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनु० जाति के व्यक्तियों / परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080.00 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460.00 रूपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है l सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। निगम द्वारा संचालित योजनायें निम्नलिखित हैं l 

पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) , इस योजनान्तर्गत अनु० जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग / व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत के माध्यम से रूपये 200000.00 से लेकर रूपये 1500000.00 तक की योजनाये स्वीकृत करायी जाती है, जिसमें रूपये 10000.00 अनुदान के रूप में दिया जाता है।

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में ऐसे अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हैं उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (58500+19500) कुल 78000.00 रुपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000.00 अनुदान एवं रूपये 68000.00 बिना ब्याज का ऋण होता है l जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है। इसमें तहसील द्वारा निर्गत आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा भूमि का प्रपत्र एवं तहसील द्वारा प्राप्त जमीन का नजरी नक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। 

लाण्डी एवं ड्राईक्लीनिंग योजना में धोबी जाति के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है, जिसकी योजना लागत 216000.00 रुपये तथा 100000.00 रूपये हैं। जिसमें रुपये 10000.00 अनुदान एवं 206000.00 तथा-90000.00 रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है। ऋण की अदायगी के क्रम में आवेदन से एक सरकारी सेवक की गारन्टी भी ली जाती है। ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में करनी होती है। 

सिलाई / टेलरिंग भॉप योजना में अनुसूचित जाति के युवक / युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा सिलाई / टेलरिंग भॉप योजना संचालित है, जिसकी परियोजन लागत 20000.00 रूपये है जिसमे 10000.00 रुपये अनुदान धनराशि एवं 10000.00 रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है।

बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट योजना में अनुसूचित जाति के युवक / युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट योजना संचालित है, जिसकी परियोजना लागत 100000.00 रूपये हैं जिसमें 10000.00 रुपये अनुदान, रूपये 25000.00 मार्जिन मनी ऋण 4% ब्याज दर पर तथा रूपये - 65000.00 व्याज मुक्त ऋण है। उक्त योजना में वाल्मीक समाज के युवक / युवतियों को प्रथम वरीयता दी जायेगी।

उक्त समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (स०क०) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मथुरा कार्यालय में सहायक प्रबंधक अथवा किसी कार्यालय सहायक से जानकारी प्राप्त कर उक्त योजनाओं में लाभान्वित होने हेतु दिनांक 05.09.2022 तक आवेदन कर सकते है।

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