जबरन दुकानें बंद कराई जाने से व्यापारियों में आक्रोश - रविकांत गर्ग

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जिलाधिकारी महोदय मथुरा, कृपया संदर्भित शासनादेश जोकि आंशिक कर्फ्यू, लॉकडाउन के संदर्भ में है, इसी आधार पर आपके द्वारा भी जनपद में व्यवस्था हेतु आदेश जारी किए गए हैं, दोनों ही आदेशों में मेडिकल, सर्जिकल, दवा, फल, दैनिक उपयोग की वस्तुएं किराना, दूध, सब्जी, फल, आदि की दुकानों को लॉकडाउन समय अंतर्गत खोले जाने के आदेश दिए गए, इसमें किसी प्रकार की कोई समय सीमा भी नहीं प्रतिबंधित की गई है, इसके बावजूद जनपद में तथा महानगर के विभिन्न बाजारों में पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापारियों , दुकानदारों आदि के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई, चालान, मारपीट, अभद्र व्यवहार तथा जबरन दुकानों को बंद कराने आदि की घटनाएं घटित होने के कारण व्यापारी समुदाय में रोष एवम् आक्रोश व्याप्त है, जिसके सन्दर्भ में अनेक व्यापारी संगठनों ने प्रतिवेदन दिए हैं तथा समस्या का समाधान निकालने की मांग की है, जो व्यवहारिक एवं न्यायोचित भी है, कृपया उक्त संदर्भ में शासनादेश के अनुरूप अथवा जनपद की परिस्थितियों के अनुकूल स्पष्ट निर्देश दिए जाने तथा उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से प्रकाशित कराए जाने एवं यथास्थिति से मुझे भी अवगत कराए जाने का कष्ट करें , धन्यवाद,रविकांत गर्ग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश शासन

 

उपरोक्त परिस्थितियों और निर्देशों के संबंध में मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल से दूरभाष पर हुई वार्ता तथा स्पष्ट रूप से निवारण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गौरव ग्रोवर से वार्ता के क्रम में शासनादेश एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुसार क्रियान्वन सुनिश्चित किए जाने हेतु स्पष्ट निर्णय लिया जा कर आवश्यक एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं की दुकानों जैसे फल सब्जी दवा किराना बीज खाद आदि की दुकानों को को खोले जाने हेतु निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं

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