थाना हाईवे क्षेत्रान्तर्गत हुई घटना में न्यायलय ने 06 वर्ष बाद आरोपियों को किया दण्डित

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थाना हाईवे, मथुरा

अवगत कराना है कि दिनांक 17/05/2017 को थाना हाईवे क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण

1-रामवीर पुत्र भरतो

2- दरोगा उर्फ ओमप्रकाश पुत्र भरतो

3-आजाद पुत्र रामस्वरूप

4-केशव पुत्र आजाद

5-महावीर पुत्र रामप्रकाश

6-प्रताप पुत्र हरप्रसाद

7-आनन्द पुत्र हरप्रसाद द्वारा वादी मुकदमा के बडे भाई को गोली मार दी गई थी व छोटे भाई गम्भीर रूप से घायल किया गया था। इसके सम्बन्ध में थाना हाईवे पर मु0अ0सं0 510/2017 धारा 147,148,149,302,307 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 14/06/2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 04 महोदय, मथुरा द्वारा एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड और 06 अभियुक्तगण को 08 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित अभियुक्तगण के नाम तथा अभियोग-

रामवीर पुत्र भरतो निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा

दरोगा उर्फ ओमप्रकाश पुत्र भरतो निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा(आजीवन कारावास)

आजाद पुत्र रामस्वरुप निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा

केशव पुत्र आजाद निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा

महावीर पुत्र रामप्रकाश निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा

प्रताप पुत्र हरप्रसाद निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा

आनन्द पुत्र हरप्रसाद निवासी अडूकी थाना हाईवे जनपद मथुरा

एस0टी0 659/17 ,मु0अ0सं0 510/17 धारा 147,148,149,302,307 भादवि थाना हाईवे जनपद मथुरा।

मीडिया सैल मथुरा पुलिस

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