UP पंचायत चुनाव : 80% से अधिक पंचायत प्रतिनिधि नहीं लड़ सकते इस बार चुनाव

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नई दिल्ली 14 सितम्बर 2020

इस बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई मौजूदा प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों में से 80 प्रतिशत से ज्यादा ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन नहीं किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के समय खर्च का ब्यौरा जमा करने का आदेश जारी किया था। चुनाव आयोग ने तब कहा था कि अगर किसी प्रत्याशी ने चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो वह चुनाव लड़ने से अयोग्य भी करार दिया जा सकता है।

चुनाव आयोग के इस फरमान का न केवल जीतने वाले बल्कि हारने वाले भी 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने पालन नहीं किया। ऐसे में अब आगामी चुनाव में नामांकन के समय निर्वाचन आयोग यह देखेगा कि किसने ब्यौरा दिया है और किसने नहीं? जिन लोगों ने ब्यौरा नहीं दिया है, उन्हें चुनाव आयोग अयोग्य भी ठहरा सकता है।

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