आज 27 सितम्बर 2021 को चन्द्रोदय मंदिर, अक्षय पात्र, वृन्दावन के निर्माणाधीन स्थल पर किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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प्रेस विज्ञप्ति 

 

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री विवेक संगल ज़ी के निर्देशानुसार आज दिनांक 27.09.2021 दिन सोमवार को एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन चन्द्रोदय मंदिर, अक्षय पात्र, वृन्दावन के निर्माणाधीन स्थल पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर श्रम अधिकारी मथुरा श्री सूरज तिवारी, सदर तहसीलदार श्री प्रेममाल सिंह, सहित निर्माणाधीन चन्द्रोदय मंदिर के सुपरवाईजर, लेखपाल सहित महिला / पुरूष श्रमिकगण उपस्थित रहे। इस विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य निर्माणाधीन स्थल पर कार्यरत श्रमिकों को उनके हितार्थ जारी शासकीय योजनाओं तथा विधिक अधिकारों से अवगत कराये जाने से सम्बंधित था | 

 

सदर तहसीलदार श्री प्रेममाल सिंह द्वारा इस विधिक साक्षरता शिविर का संचालन करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा तहसील स्तर से संचालित विभिन्‍न योजनाओं की जानकारी दी गई | 

 

श्रम अधिकारी, मथुरा श्री सूरज तिवारी द्वारा उपस्थित महिला व पुरूष श्रमिकगणों को श्रम विभाग द्वारा जारी विभिन्‍न योजनाओं जैसे - मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, गम्भीर बिमारी सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, पेंशन योजना, आवास सहायता योजना, सौर ऊर्जा योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, चिकित्सा सहायता योजना आदि के सम्बंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। 

 

विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा की सचिव सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा श्रमिकों को The Building and other construction workers (Regulation of Employment and conditions of service), Act 1996 के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ, अधिकार, उनकी सामाजिक स्थिति व अन्य सुविधाओं को देखते हुए श्रमिकों के हितार्थ यह अधिनियम बनाया गया है। श्रमिकों के पंजीकरण हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया के सम्बंध में बताया गया कि ऐसे निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और जो एक वर्ष में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करतें हो, निर्माण श्रमिक के रूप में सी.एस.सी. से निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के उपरान्त श्रमिकों को परिचय पत्र प्रदान किये जाते हैं तथा वे सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्‍न सुविधाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किये जाने के हकदार हो जाते हैं। इसके अलावा अनुबंध श्रम अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आदि अधिनियमों के सम्बंध में विधिक जानकारी प्रदान की गई ।

 

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, निःशुल्क विधिक सहायता पाने के पात्र व्यक्ति, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता केन्द्र, पीडित क्षतिपूर्ति योजना, विधिक साक्षरता शिविर का महत्व, ए.डी.आर. सेन्टर, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि पर भी जानकारी दी गई। 

विधिक साक्षरता शिविर के अंत में तहसीलदार सदर श्री प्रेममाल सिंह व श्रम अधिकारी श्री सूरज तिवारी द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों व जनसमूह का धन्यवाद ज्ञापन किया गया ।

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