समस्त मतदाताओं से विशेष अपील

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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित मतदाताओं से अपील है कि विशेष अभियान दिनांक 21.08.2022 (रविवार) को अपने से सम्बन्धित बूथ पर जाकर फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर भरकर बूथ पर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी को जमा करें।

मथुरा | 20 अगस्त 2022

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने की कार्यवाही दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ की गयी है। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फॉर्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध है। प्रमाणन के साथ (with self- authentication) सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल / एप पर ऑनलाइन फार्म - 6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन फार्म-6बी भरने हेतु (ERO NET, NVSP Portal, GARUDA App & VHA (Voter Helpline App) इत्यादि के माध्यम से सुविधा भी आयोग द्वारा प्रदान की गयी है। स्व प्रमाणीकरण के बिना (with self-authentication) मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जायेगा ।

मतदाताओं की सुविधा हेतु आयोग द्वारा मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम के दौरान दिनांक 07.08.2022 (रविवार) एवं 21.08.2022 (रविवार) को विशेष कैम्प का आयोजन प्रत्येक मतदेय स्थल पर किया जायेगा। उक्त दिवसों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म - 6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर मतदेय स्थलों पर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं।  मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जायेगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन / अपमार्जन / संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फामों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन / निर्वाचक नामावली में संशोधन / मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन / दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है।

आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा - 01 जनवरी ,01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। अतः जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित मतदाताओं से अपील हैं कि विशेष अभियान दिनांक 21.08.2022 (रविवार) को अपने से सम्बन्धित बूथ पर जाकर फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर भरकर बूथ पर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी को जमा करा सकते हैं।

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