वेब समाचार पोर्टल को मान्यता देते हुए सरकारी विज्ञापन जारी करने के आदेश

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मथुरा। उप्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वेब समाचार पोर्टल को मान्यता देते हुए सरकारी विज्ञापन भी जारी करने के आदेश दिए हैं। जिसमें सरकार द्वारा उ.प्र. सूचना विभाग के माध्यम से पोर्टल संचालकों से आवेदन मांगे गए हैं।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उप्र द्वारा वेब समाचार पोर्टलों को मान्यता देते हुए वेब मीडिया विज्ञापन सूची हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र जारी किया गया है। सूचना विभाग के अनुसार समाचार पोर्टल के रजिस्टेªशन में वही पोर्टल संचालक आवेदन कर सकते हैं। जिनके वेब समाचार पोर्टल पर प्रतिमाह 50 हजार से अधिक हिट्स होते हैं। वेब पोर्टल दो साल से लगातार चल रहा हो। वेबसाइट का नाम एवं आईपी एडेªस न बदला गया हो। पोर्टल के संपादक-मालिक आपराधिक प्रवृत्ति के न हों। वेब पोर्टल पर प्रतिमाह 50 हजार से अधिक यूजर्स होने चाहिए। वेब पोर्टल संचालकों को प्रतिमाह सूचना विभाग को पोर्टल से संबंधित हिट्स एवं यूजर्स की आधिकारिक जानकारी देनी होगी। विज्ञापन की दरें पोर्टल के बीते छह के प्रदर्शन के आधार पर तय होंगी। इसमें हिट्स और यूजर्स की संख्या अहम भूमिका निभाएगी। इसमें सरकार द्वारा वेब पोर्टल को केवल डिस्पले विज्ञापन ही जारी किए जाएंगे। सूचना विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि वेब समाचार पोर्टल द्वारा किसी भी अन्य गलत तरीके से यदि हिट्स और यूजर्स बढ़ाए जाते हैं तो उसकी विज्ञापन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही पोर्टल मान्यता के लिए स्वामी-संपादक को 100 रूपए के शपथ पत्र पर आवेदन करना होगा। इससे पूर्व 2016 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने भी वेब पोर्टलांे का मान्यता देने का प्रयास किया था लेकिन शासनादेश जारी होने से पहले ही सरकार बदल गई। इसके बाद 2020 में अब उप्र की योगी सरकार द्वारा नई सूचना नीति 2020 बीते दिनों जारी की गई है। इस संबंध में मथुरा के अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक उन्हें ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। सूचना विभाग की वेबसाइट पर यदि कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है तो उनकी जानकारी में नहीं है।

 

 

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