सोलर पावरलूम प्लाण्ट लगाने पर बुनकरों को मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी

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मथुरा 08 दिसम्बर 2022

सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ देवेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना में पावरलूम बुनकरों को गैर पारंपरिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा से लाभान्वित करने, पर्यावरण संरक्षण और उन्हें वस्त्र उत्पादन की प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत पात्र पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।

सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए यूपीनेडा को कार्यदायी संस्था बनाया गया हैं। संयंत्र स्थापित करने में 50 फीसदी राशि लाभार्थी को अपने स्त्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को प्लांट की कुल लागत पर 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। 25 फीसदी राशि लाभार्थी को अपने स्त्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी। उक्त योजना की पात्रता हेतु बुनकर की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो। बुनकर वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो, बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र अथवा विद्युत विभाग द्वारा निर्गत विद्युत कनेक्शन का प्रमाण हो। बुनकर के पास आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए, बुनकर के पास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये उपयुक्त स्थान व छत उपलब्ध हो तथा योजनार्न्तगत बुनकर अंश लगाने में सक्षम हो।

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