लखनऊ - एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण करने हेतु एक और मौका

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रसिक चतुर्वेदी

टीटीआई न्यूज़

लखनऊ 31 मार्च 2021

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने में उपभोक्ताओं की उत्साहवर्धक सहभागिता के क्रम में उपभोक्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मांगों के दृष्टिगत ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा के निर्देशन में “एकमुश्त समाधान योजना” की पूर्व निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31.03.2021 को बढ़ाकर 15.04.2021 किये जाने का फैसला उपभोक्ता हित में लिया गया है।

पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को जमा करने की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल 2021 ही रहेगी। जिसको जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाये पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा।

माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त भार वाले घरेलू एवं निजी नलकूप श्रेणियों के समस्त विद्युत बकाएदार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिये और समय मिल गया है।

ऊर्जा मंत्री द्वारा अपील की गई है कि उपभोक्ता इस योजना में पंजीकरण हेतु बिना अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण करवा लें जिससे उनके द्वारा देय शेष मूल बीजक धनराशि समय रहते दी जा सके और वह एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकें।

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